नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फैसला आ चुका है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है.
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित पक्ष को हाईकोर्ट द्वारा ठीक से नहीं सुना गया है. आगे कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा.
आपको बता दें कि यह मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. कुछ किसान केशव प्रसाद के दौरे का विरोध कर रहे थे, जिस पर एक एसयूवी कार ने किसानों को कुचल दिया. हिंसा के बाद गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोप है कि यह कार आशीष मिश्रा चला रहा था.
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