भोपाल: गुरुवार (7 दिसंबर) को 2013 के जेल ब्रेक (Khandwa Jailbreak Case) मामले में भोपाल कोर्ट ने आतंकी अबू फैसल को एक बार फिर से आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुए जेल ब्रेक मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, खंडवा जेल ब्रेक के […]
भोपाल: गुरुवार (7 दिसंबर) को 2013 के जेल ब्रेक (Khandwa Jailbreak Case) मामले में भोपाल कोर्ट ने आतंकी अबू फैसल को एक बार फिर से आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुए जेल ब्रेक मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, खंडवा जेल ब्रेक के दौरान आतंकी अबू फैसल ने पुलिस कर्मियों को जान से मारने की भी कोशिश की थी। बता दें कि अभी अबू फैसल भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है।
28 नवंबर, 2009 को मध्य प्रदेश जिले के खंडवा (Khandwa Jailbreak Case) में बकरा ईद पर अबू फैसल और उसके साथियों ने एटीएस आरक्षक सीताराम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में अबु फैसल के साथ सिमी (प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के कार्यकर्ता शामिल थे। इसके बाद 27 जून, 2011 को भोपाल में अबू फैसल को गिरफ्तार किया गया था। फिर कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा शुरु हुआ। पर इस बीच साल 2013 में अबू फैसल और उसके साथियों ने खंडवा जेल तोड़कर भागने की कोशिश की। 2013 में अबू सिमी के पांच अन्य कार्यकर्ताओं के साथ खंडवा जेल से भाग निकला था। हालांकि, 2 महीने बाद पुलिस ने उसे वापस पकड़ लिया था।
साल 2015 में आतंकी अबू फैसल को विशेष अदालत ने एटीएस के जवान की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मौजूदा समय में अबू फैसल भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। बता दें कि उसके अन्य साथियों को 2016 में एनकाउंटर में मार दिया गया था।