Kerala Love Jihad Case: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाई कोर्ट का फैसला, हादिया और शफीन की शादी बरकरार

Kerala Love Jihad Case: लव जिहाद विवाद में अटकी हादिया की शादी को केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि हदिया अब अपने पति शफीन के साथ रह सकेगी.

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Kerala Love Jihad Case: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाई कोर्ट का फैसला, हादिया और शफीन की शादी बरकरार

Aanchal Pandey

  • March 8, 2018 2:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केरल की महिला हादिया की शफीन जहां की शादी को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया. लव जिहाद विवाद में अटकी हादिया की शादी को केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि हादिया अब अपने पति शफीन के साथ रह सकेगी. कोर्ट ने एनआईए से कहा है कि वह इस मामले से निकले पहलुओं की जांच कर सकता है. आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया की शादी रद्द करने का केरल हाई कोर्ट का फैसला  पूरी तरह से गलत है. हादिया अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकती हैं और जो वह वह करना चाहती हैं, कर सकती हैं.

यह था मामला: पिछले साल हादिया ने इस्लाम अपनाकर शफीन नाम के शख्स से निकाह कर लिया था, जिसके बाद युवती के पिता अशोकन केएम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. केरल हाई कोर्ट ने इसे लव जिहाद मानते हुए शादी को निरस्त कर दिया. इसके बाद हादिया के पति शफीन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि हादिया कस्टडी में नहीं रह सकती.

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