लखनऊ। हाथरस कांड के बाद लोगों को भड़काने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन आज जेल से रिहा हो गए। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते 23 दिसंबर को सिद्दीकी कप्पन को ईडी के मनी लांड्रिंग केस में जमानत दी थी। इसके बाद आज उन्हें 2 साल 3 महीने और 26 दिन के बाद जेल से रिहाई मिली है।
बता दें कि 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने मथुरा टोल प्लाजा से सिद्दिकी कप्पन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि कप्पन का पीएफआई से कनेक्शन है और चारों आरोपी हाथरस में हिंसा भड़काने की योजना बना रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दिकी कप्पन को सशर्त जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश की जेल से छूटने के बाद अगले 6 हफ्तों तक कप्पन को दिल्ली में रहना होगा, इसके बाद ही वे केरल जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना होगा। इसके साथ ही कप्पन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
गौरतलब है कि कप्पन समेत चार लोगों को मथुरा से गिरफ्तार करने के बाद यूपी पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपी कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। वे दंगे फैलाने की साजिश रचने के लिए हाथरस जा रहे थे। वहीं, कप्पन का कहना था कि वे हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप-मर्डर के बाद घटनास्थल पर मामले को कवर करने के लिए जा रहे थे। कप्पन आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह), 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124ए (देशद्रोह), 120बी (साजिश) और यूएपीए के तहत लखनऊ की जेल में बंद थे।
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