पठानकोट. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में फैसला सोमवार को विशेष अदालत द्वारा सुनाया गया. पठानकोट अदालत में और उसके आसपास 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. मुकदमा बेहद संवेदनशील है जिस कारण इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. देश को हिलाकर रख देने वाले मामले में इन-कैमरा ट्रायल 3 जून को समाप्त हो गया था. उस समय जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि फैसला 10 जून को सुनाया जाएगा.
कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में आठ साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के बाद उसे चार दिनों तक बहला-फुसलाकर रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह केस जम्मू और कश्मीर से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था. आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ जिला और सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था. नाबालिग आरोपी के खिलाफ मुकदमा शुरू होना बाकी है, क्योंकि उसकी उम्र का निर्धारण करने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है. पंजाब के पठानकोट में जिला और सेशन कोर्ट में पिछले साल जून के पहले हफ्ते में डे-टू-डे ट्रायल हुआ था.
यहां पढ़ें Kathua Rape Murder Case Verdict Live Updates:
शाम 5:05 बजे: कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर आनंद दत्त वर्मा, कॉन्स्टेबल तिलक राज और कॉन्सटेबल सुरेंद्र को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लिए 5 साल की सजा सुनाई है.
शाम 5:00 बजे: पठानकोट की स्पेशनल अदालत ने कठुआ गैंगरेप और मर्डर मामले में तीन दोषियों सानजी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजुरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई
दोपहर 03.10 बजे शाम 4 बजे अदालत द्वारा कठुआ गैंग रेप और मर्डर के दोषियों को सजा की घोषणा की जाएगी. अब तक उनका वकील सजा की मात्रा पर समझौता करने का तर्क दे रहे हैं. पठानकोट की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई जारी है.
दोपहर 02.50 बजे कठुआ मामले में पठानकोट विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. शाम 4 बजे दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा. मामले में सभी आरोपियों पर केस की धाराएं तय हो गई हैं.
दोपहर 02.35 बजे कठुआ मामले में पठानकोट विशेष अदालत ने 6 को दोषी करार दे दिया है. अभी मामले में सजा का ऐलान होना है. इसके लिए कोर्ट में सुनावई जारी है. कोर्ट के सजा का ऐलान करने के बाद इस बारे में आगे की जानकारी दी जाएगी.
दोपहर 02.15 बजे सजा के ऐलान में देरी. पठानकोट की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया था कि आज दोपहर 2 बजे दोषियों को सजा का ऐलान किया जाएगा. हालांकि अभी सजा के ऐलान में देरी हो रही है.
दोपहर 02.00 बजे पठानकोट की विशेष अदालत ने कठुआ की आठ साल की बच्ची के गैंग रेप और मर्डर केस में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से एक को बरी कर दिया गया है. वहीं 6 में से 4 दोषी पुलिस वाले हैं.
दोपहर 01.55 बजे कुछ ही देर में दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा. मामले में इन-कैमरा ट्रायल 3 जून को समाप्त हो गया था. आज यानि 10 जून को पठानकोट की विशेष अदालत ने 7 में से 6 को दोषी करार दिया और एक को बरी कर दिया गया. सभी दोषियों को सजा 2 बजे दी जाएगी.
दोपहर 01.37 बजे कठुआ मामले में 6 को दोषी करार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही सोशल मीडिया पर दोषियों को फांसी सजा सुनाने की मांग की गई है. पठानकोट की विशेष अदालत ने अभी 7 में से 6 को दोषी करार दिया है. इन सभी की सजा का ऐलान 2 बजे किया जाएगा.
दोपहर 01.18 बजे अदालत ने आरोपियों के वकीलों को सजा की मात्रा पर तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया है. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि वे पैरवी करेंगे क्योंकि अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है.
दोपहर 01.00 बजे: तीन लोगों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी करार दिया गया है जिनमें एसआई आनंद दत्त वर्मा, कॉन्स्टेबल तिलक राज शामिल हैं. इन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने लिए दोषी करार दिया गया है. सांझी राम, दीपक और प्रवेश को 376डी और 302 की सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है.
दोपहर 12.39 बजे: कठुआ मामले में मुख्य आरोपी सांझी राम को धारा 302, 363, 120बी और 376 में दोषी करार दिया गया है. सांझी राम के अलावा, दीपक खजुरिया को धारा 120बी, 302, 34, 376डी, 363, 201, 343 के तहत, तिलक राज को धारा 201 के तहत, आनंद दत्ता को धारा 201 के तहत, प्रवेश कुमार को धारा 120बी, 302, 376 के तहत और सुरेंद्र को धारा 201 के तहत दोषी करार दिया गया. आरोपी विशाल को बरी किया गया.
दोपहर 12.20 बजे: 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दे दिया गया है. एक दोषी विशाल को बरी कर दिया गया है. वहीं सभी की सजा का ऐलान दोपहर 2 बजे किया जाएगा.
दोपहर 12.05 बजे: कठुआ बलात्कार और हत्या के मामले में पठानकोट अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति सांझी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा और तिलक राज हैं. विशाल का अभी तक फैसला नहीं आया है. पीड़ित परिवार के वकील मुबीन फारूकी ने इस बारे में जानकारी दी.
सुबह 11.55 बजे: मास्टरमाइंड सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा, तिलक राज और आनंद दत्ता सहित 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है. केवल सांझी राम के बेटे पर फैसला आना बाकि है. 2 बजे सजा का ऐलान भी होगा.
सुबह 11.50 बजे: दो आरोपियों की सुनवाई जारी है.
सुबह 11.47 बजे: मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है और न्यायाधीश इस समय बाकियों का फैसले पढ़ रहे हैं. सातों आरोपी सांजी राम, उनके बेटे विशाल, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता हैं. दीपक, प्रवेश और सांझी राम कठुआ रेप केस में दोषी करार दिए गए.
सुबह 11.44 बजे: एक आरोपी के वकील अंकुर शर्मा का कहना है कि उनके बरी होने की उम्मीद है. बच्ची की मां ने कहा, हम न्याय चाहते हैं. हम चाहते हैं कि उन्हें (आरोपियों) को फांसी दी जाए. अब तक उन्हें सजा नहीं दी गई है.
सुबह 11.43 बजे: निर्णय की घोषणा के मद्देनजर अदालत, पठानकोट और कठुआ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाएगी. सभी सात आरोपी पठानकोट कोर्ट पहुंचे. शीघ्र ही कार्यवाही शुरू होगी. कोर्टरूम के अंदर सात आरोपी मौजूद.
सुबह 11.42 बजे: आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ जिला और सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया था. किशोर के खिलाफ मुकदमा शुरू होना बाकी है, क्योंकि उसकी उम्र का निर्धारण करने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है. 3 जून को मामले का इन-कैमरा ट्रायल समाप्त हुआ और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने कहा कि फैसला 10 जून को दिया जाएगा.
सुबह 11.41 बजे: 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक आठ साल की बच्ची को अगवाह किया गया. बच्ची को चार दिन तक एक मंदिर में रखा गया. कहा गया कि चार दिन तक बच्ची को बेहोश रखा गया और उसका रेप किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. मामले में क्राइम ब्रांच ने ग्राम प्रधान सांजी राम, उनके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उनके दोस्त आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया था.
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