kathua rape case: क्राइम ब्रांच द्वारा नाबालिग लड़के का मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आरोपी को बालिग करार दिया गया है. कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस में कुल 8 आरोपी क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए है, जिसमें 7 बालिग और एक नाबालिग था, अब कोर्ट में नाबालिक को भी बलिग करार दिया है. रिपोर्ट में आरोपी की उम्र 20 साल से अधिक पाई गई है.
पठानकोट: कठुआ गैंगरेप और हत्या केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कठुआ के रासाना में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए नाबालिग युवक को पठानकोट सेशन कोर्ट में बालिग करार दिया. क्राइम ब्रांच द्वारा नाबालिग लड़के का मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आरोपी को बालिग करार दिया गया है. कठुआ के इस रेप और मर्डर केस में कुल 8 आरोपी क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए है, जिसमें 7 बालिग और एक नाबालिग था, अब कोर्ट में नाबालिक को भी बलिग करार दिया है. रिपोर्ट में आरोपी की उम्र 20 साल से अधिक पाई गई है.
क्राइम ब्रांच द्वारा नाबालिग लड़के का मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आरोपी को बालिग करार दिया गया है. आठ आरोपियों में से एक आरोपी खुद को नाबालिग बता रहा था, वह अब बालिग निकला है मतलब उस पर अब वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा. सरकारी वकील जेके चोपड़ा ने कहा है कि पठानकोट जिला एवं सत्र न्यायालय में यह मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें नाबालिग आरोपी बालिग निकला है. पठानकोट जिला और सत्र अदालत ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजविंदर सिंह ने क्राइम ब्रांच को परवेश कुमार उर्फ मन्नू की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था, ताकि आरोपी की सही उम्र के बारे में जानकारी मिल सके. कठुआ गैंगरेप में में आठ साल की एक मासूम बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आठ आरोपियों में वह भी शामिल है. बता दें कि जून के पहले हफ्ते में बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट एक अर्जी देकर आरोपी के हाईस्कूल के प्रमाणपत्र का हवाला देते हुए अनुरोध किया था कि उसके साथ नाबालिग जैसा व्यवहार किया जाए . जिसके बाद कोर्ट ने उसकी सही उम्र के बारे में पता लगाने का आदेश दिए था.
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