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कर्नाटक: शिक्षा मंत्री बोले- हिजाब के विरोध में दुनियाभर की महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट से थी बेहतर फैसले की उम्मीद

हिजाब मामला: बेंगलुरू। कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों जजों के फैसला अलग-अलग होने की वजह से केस को बड़ी बेंच दिया गया। इसी बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज दुनियाभर की महिलाएं हिजाब और बुरके के विरोध […]

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कर्नाटक: शिक्षा मंत्री बोले- हिजाब के विरोध में दुनियाभर की महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट से थी बेहतर फैसले की उम्मीद
  • October 13, 2022 12:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

हिजाब मामला:

बेंगलुरू। कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों जजों के फैसला अलग-अलग होने की वजह से केस को बड़ी बेंच दिया गया। इसी बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज दुनियाभर की महिलाएं हिजाब और बुरके के विरोध में हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से बेहतर फैसले की उम्मीद थी।

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?

र्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बेंगलुरू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। नागेश ने आगे कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम समय में लागू रहेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बोम्मई सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

बड़ी बेंच को भेजा गया केस

हिजाब प्रतिबंध मामले में दोनों न्यायाधीशों के फैसले विभाजित होने के कारण इसे बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।

जारी रहेगा हिजाब पर बैन

सुप्रीम कोर्ट के वकील वरूण सिन्हा ने बताया कि अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि एक न्यायाधीश ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे न्यायाधीश ने उसे खारिज नहीं किया है। अब उच्च न्यायालय का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने बताया कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक खंडित फैसला है। केस को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है।

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