नई दिल्ली : दिल्ली के कंझावला मामले में 17 दिन बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. अब आरोपियों के खिलाफ धारा दर्ज FIR में आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई है. बता दें, पहले धारा 304 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया था. अब जांच के बड़ा इस धारा को बदलकर […]
नई दिल्ली : दिल्ली के कंझावला मामले में 17 दिन बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. अब आरोपियों के खिलाफ धारा दर्ज FIR में आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई है. बता दें, पहले धारा 304 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज़ किया गया था. अब जांच के बड़ा इस धारा को बदलकर 304 की जगह धारा 302 लगा दी है.
मामले को लकर स्पेशल सीपी जोन-2 लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. अब आरोपियों के ख़िलाफ दर्ज़ FIR में धारा 304 की जगह 302 जोड़ दी गई है. गौरतलब है कि कंझावला मामला 22 वर्षीय अंजलि से जुड़ा है. नए साल की रात में स्कूटी सवार अंजलि जब घर वापस जा रही थी तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी.
Kanjhawala death case | After the collection of evidence, Police have added Section 302 IPC, in place of section 304 IPC: Sagar Preet Hooda, Special CP, Law & Order, Zone II, Delhi
— ANI (@ANI) January 17, 2023
इसके बाद गाड़ी सवारों ने अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा था. रोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304ए, 304, 120बी/34) के तहत मामला दर्ज़ किया गया था. इसके बाद इस केस में भौतिक, मौखिक, फोरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को इकठ्ठा किया गया. सबूतों को ध्यान में रखते हुए अब मामले में आईपीसी की धारा 304 की जगह पर धारा 302 जोड़ी गई है.
बता दें, दोनों धाराओं में क्या अंतर हैं. दरअसल IPC की धारा 302 में ज़िक्र किया गया है कि हत्या करने वाले को मौत की सजा या आजीवन कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी दिया जाएगा. दूसरी ओर, IPC की धारा 304 में कहा गया है कि ‘गैर-इरादतन हत्या करने वाले को हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. ना तो उसे आजीवन कारावास या दस साल की कैद के साथ-साथ जुर्माना भी दिया जाएगा।’
गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब कंझावला काण्ड को देखते हुए दिल्ली पुलिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जहां युवती अंजलि को कार से 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में वारदात वाली रात तीन PCR वैन और दो पिकेट में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन अफसरों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है.
गौरतलब है जहां ये हादसा हुआ था वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें देखा गया था कि घटना के कुछ सेकेंड बाद ही पुलिस पीसीआर वैन मौका ए वारदात से गुज़री थी.
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