September 8, 2024
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Kanjhawala Case : गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, सस्पेंड हुए PCR में तैनात पुलिसकर्मी

  • WRITTEN BY: Riya Kumari
  • LAST UPDATED : January 12, 2023, 9:25 pm IST

नई दिल्ली : कंझावला केस में अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है. पहले ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे थे अब मंत्रालय की ओर से तीन खास निर्देश दिल्ली पुलिस के खिलाफ सामने आए हैं. निर्देश में कहा गया है कि वारदात के समय जिस PCR को इलाके में तैनात किया गया था, उनमें मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए. बता दें, नए साल पर इलाके में तीन PCR वैन तैनात की गई थीं. इस मामले को लेकर DCP से भी जवाब तलब किया गया है.

पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

ख़बरों की मानें तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी. रिपोर्ट मिलने के बादगृह मंत्रालय का आदेश आया है. जानकारी के अनुसार पुलिस पिकेट और PCR में मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. मंत्रालय ने इलाके के डीसीपी से वारदात के समय को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की है. साथ ही कानून व्यवस्था के इंतजाम पर भी सवाल किया गया है. यदि मंत्रालय को उचित जवाब नहीं मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

रोशनी को लेकर दिए निर्देश

अन्य निर्देश में वारदात की जगह के आसपास इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था पर भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने संबंधित विभाग को दिल्ली के सुनसान इलाकों में और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का आदेश दिया है

कोर्ट ने भी फटकारा

दरअसल सोमवार को सभी आरोपियों को कस्टडी की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया गया था. इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा सामने आया है, जिसमें आरोपी एक बार गाड़ी से नीचे उतरते हुए दिख रहा है. आरोपियों को दिखा कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी. पुलिस ने बताया कि उन्होंने 6 सीसीटीवी फुटेज जुटा लिए हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इस दौरान अदालत असंतुष्ट नज़र आई. जहां कोर्ट ने पुलिस को दो टूक कहा कि एक बार में सभी फुटेज क्यों नहीं जुटाए जाते.

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