नई दिल्ली। अगर आप लोग कार से सफ़र करते हैं तो यह ख़बर आपके काम की है। बता दें, हम टोल टैक्स से छूट को लेकर तेज़ी से फैलने वाली अफवाहों के बारे में आपको सही जानकारी देंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में यह दावा किया जा रहा […]
नई दिल्ली। अगर आप लोग कार से सफ़र करते हैं तो यह ख़बर आपके काम की है। बता दें, हम टोल टैक्स से छूट को लेकर तेज़ी से फैलने वाली अफवाहों के बारे में आपको सही जानकारी देंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में यह दावा किया जा रहा था कि देश के सभी टोल टैक्स पर पत्रकारों को छूट दी जाएगी।
आगे मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि पत्रकारों को यहां पर अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें आगे के लिए जाना दिया जाएगा। लेकिन जब यह मैसेज को पीआईबी फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें पीआईबी फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया कि कुछ गाड़ियों को टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा पत्रकारों की गाड़ियों के साथ नहीं है। इस बात कि पुष्टि के लिए परिवहन मंत्रालय की तरफ़ से एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें की करीब 25 लोगों को टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है। इस लिस्ट में एंबुलेंस से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक को टोल टैक्स से राहत दी गई है।
एक #WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर मिलेगी छूट, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा आवश्यक।#PIBFactCheck: यह दावा #फर्जी है। @MORTHIndia ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।
अधिक जानकारी के लिए: https://t.co/gMqvYZx17q pic.twitter.com/xnj4uWoWnA
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 5, 2021
पीआईबी ने एक लिंक शेयर किया है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत में किस-किस को टोल टैक्स से छूट है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष और सांसद आदि भी शामिल हैं। इसके साथ ही, एम्बुलेंस और शव वाहनों को भी सरकार द्वारा टैक्स से छूट दी गई है। इन लोगों की गाड़ियों के अलावा अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल, फायर फाइटर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
बता दें, राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य, यदि वह राज्य के सम्बंधित विधानमंडल की तरफ़ से जारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स में छूट प्राप्त है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत शख्स यदि अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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