नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। कप्पन को 23 महीनें बाद जमानत मिली है। उन्हें 2020 में हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस ने कप्पन के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
बता दें कि सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वो हाथरस जा रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उसे जमानत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया कि अगले 6 हफ्ते तक सिद्दीकी दिल्ली में ही रहेगा और स्थानीय थाने में हाजिरी भरेगा, उसके बाद ही वो केरल जा सकता है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया था। यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया था। जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले पीएफआई जैसे चमपंथी संगठन के साथ कप्पन के संबंध रहे हैं। यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था।
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