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JNU Sedition Case: जेएनयू नारेबाजी केस में चार्जशीट दाखिल, कन्हैया, शेहला रशीद और उमर खालिद समेत 10 के नाम, कन्हैया ने बताया चुनावी स्टंट

JNU sedition case: जेएनयू में तीन साल पहले हुई देशद्रोही नारेबाजी मामले में आज चार्जशीट दाखिल हो गई है. कन्हैया कुमार समेत 10 छात्र नेताओं पर जेएनयू परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में नारेबाजी करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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Kanhaiya Kumar Left Candidate From Begusarai
  • January 14, 2019 1:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. जेएनयू के कन्हैया कुमार समेत 10 छात्र नेताओं पर तीन साल पहले ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ कहकर देशद्रोही नारेबाजी करने का आरोप लगा और इस मामले में आज दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा छात्र संघ की नेता शेहला रशीद और सीपीआई सांसद डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का भी नाम शामिल हैं. इस मामले पर कन्हैया कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया है.

हालांकि पुलिस के पास कन्हैया कुमार द्वारा नारे लगाने का कोई सबूत नहीं है लेकिन उस पर नारे लगाने वालों का समर्थन करने का आरोप है. इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा, ‘यह मामला काफी पेचीदा है और इसके लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई राज्यों का दौरा कर जांच की है. अब जांच लगभग पूरी हो गई है और अब इसमें चार्जशीट दाखिल की जा रही है.

कहा गया था कि इन छात्रों ने जेएनयू परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में नारेबाजी की थी. साथ ही आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया. सभी छात्रों पर भड़काऊ भाषण देने की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में मुख्य आरोपी रहे छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य. इन तीनों के अलावा 7 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है.

मामले के 3 साल बाद पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा रही है. हालांकि 2016 में हुए इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार भी किया था. लेकिन तब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी. चार्जशीट आज दाखिल की जाएगी. इसमें लिखा है कि जेएनयू में कई छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे. साथ ही कहा गया है कि उमर खालिद इस सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसे कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में भी बुलाया गया था. सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए, 147, 149 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. हालांकि चार्जशीट के कॉलम 12 में 36 आरोपियों का नाम है.

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