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JNU Kanhaiya Kumar Anti National Slogan Case: जेएनयू में कन्हैया कुमार भारत विरोधी नारेबाजी मामले में दिल्ली सरकार की इजाजत के बिना भी पटियाला हाउस कोर्ट करेगी सुनवाई

नई दिल्ली, JNU Kanhaiya Kumar Anti National Slogan Case: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारा लगाने के मामले में पटिलाया हाउस ने संकेत दिया है कि दिल्ली सरकार की इजाजत न मिलने के बाद भी कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी. बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि वो घटना की सीडी देखना चाहते है. इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से इजाजत नही मिलती तो देशद्रोह की धारा को छोड़कर अन्य धाराओं पर सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि कन्हैया कुमार के जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे. इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने लंबी चार्जशीट तैयार कर दिल्ली सरकार को दिया था. हालांकि अबतक दिल्ली सरकार से देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है. अब कोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि दिल्ली सरकार इजाजत नहीं देती है तो देशद्रोह की 124 ए धारा को छोड़ कर अन्य धाराओं के तहत मामले की सुनवाई की जाएगी.

जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी के केस में पटिलाया हाउस कोर्ट 11 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. कोर्ट इस विवाद में सीडी रिकॉर्डिंग देखना चाहती है. बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में आतंकी अफजल गुरू की बरसी के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी किए गए थे.

इस केस में दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, अन्य छात्र नेता अनिर्बान और उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी. इस घटना से संबंधित कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. पुलिस के हाथ भी कई वीडियो लगे, बाद में हुई जांच में ये वीडियो सही पाए गए थे. इस विवाद के लंबे समय बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार कर दिल्ली की आप सरकार को दिया था. चार्जशीट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में यह कहा गया कि यदि दिल्ली सरकार देशद्रोह की इजाजत नहीं देती है तो भी कोर्ट अन्य धाराओं के तहत सुनवाई करेगी.

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Aanchal Pandey

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