रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम वाले लोगों पर बयान के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दाखिल मानहानी मुकदमे के मामले में सभी पक्षों को सुना. जिसके बाद अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दायर याचिका को खारिज कर दिया हैं। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने इस मामले में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से मना कर दिया। जिसके बाद अब सांसद राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें इस मामले में अब रांची की निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है.
बता दें कि, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट ने उनकी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया. जिसमें सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि प्रार्थी अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखें. राहुल गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोरहाबादी मैदान में जनसभा में कहा था कि ‘सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं.’
उनके इस बयान के बाद अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ एक स्थानीय अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई. उसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने मोदी नामधारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है जिससे मोदी समाज की भावना आहत हुई है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई थी। इस शिकायत पर अदालत ने राहुल गांधी को 22 फरवरी 2019 को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. लेकिन निचली अदालत में पेश होने की बजाय इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर पूरे मामले को ही खारिज करने की मांग की थी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई.
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