रांची: झारखंड के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लेने के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. आलमगीर ने जून में राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं. मंत्रिमंडल में एक सहयोगी के रूप में कार्य करने करने के लिए जो अवसर मुझे दिया गया, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा.
15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को अरेस्ट किया था. गिरफ्तारी से पहले आलमगीर के घरेलू सहायक जहांगीर आलम और निजी सचिव संजीव लाला के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. इस दौरान कई करोड़ की बरामदगी भी हुई थी. निजी सचिव संजीव लाला के बारे में यह कहा गया था कि यह पैसों के कलेक्शन का काम करता था. गिरफ्तारी से पहले लगातार दो दिन तक ईडी ने आलमगीर से पूछताछ की थी.
मई महीने में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि ग्रामीण विकास विभाग में एक संगठित गिरोह शामिल था, जिसमें आलमगीर, इंजीनियर और अन्य अधिकारी शामिल थे. ऐसा दावा किया गया था कि कमीशन के रूप में 25 टेंडर पर 1.23 करोड़ रुपये लिए गए हैं. ईडी ने यह भी दावा किया कि टेंडर के लिए 2023 के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम कमीशन लेते थे.
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