नई दिल्ली, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट से सजा सुनाए जाने से ठीक पहले घाटी का माहौल बदल गया था, घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. यहां श्रीनगर के मैसूमा इलाके में यासीन मलिक के समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हो गई. इससे पहले पुलिस […]
नई दिल्ली, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट से सजा सुनाए जाने से ठीक पहले घाटी का माहौल बदल गया था, घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. यहां श्रीनगर के मैसूमा इलाके में यासीन मलिक के समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हो गई. इससे पहले पुलिस ने यासीन के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और वहां ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी.
जम्मू कश्मीर प्रशासन पहले से ही मलिक की सज़ा के फैसले के मद्देनजर अलर्ट पर था, मगर बुधवार को यासीन समर्थक सीधे पुलिस से भिड़ ही गए. एहतियातन सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए और भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. इधर, प्रशासन ने मामला बढ़ता देख श्रीनगर में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी है.
तिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. इसके साथ ही मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. दिल्ली की NIA कोर्ट ने सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था, बताया जा रहा है कि NIA ने यासीन मलिक को फांसी की सज़ा देने की मांग की था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें फांसी की बजाय उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. बता दें सजा के ऐलान से पहले कोर्टरूम के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी.
स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत यासीन मलिक को 10 साल की सज़ा सुनाते हुए 10 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं, धारा 121ए के तहत यासीन मलिक को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसी के तहत, 17UAPA के तहत मलिक को आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गयाा है. UAPA की धारा 13 के तहत मलिक को 5 साल की सजा, UAPA की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है.
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