नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज जामिया हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया। बता दें कि शरजील पर जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप है। दिसंबर 2019 में जामिया के शाहीन बाग में नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे […]
नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज जामिया हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया। बता दें कि शरजील पर जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप है। दिसंबर 2019 में जामिया के शाहीन बाग में नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसा भड़क गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने शरजील इमाम को गिरफ्तार कर लिया था।
बता दें कि कई अन्य मामलों के चलते शरजील इमाम को अभी जेल में रहना होगा। उसके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में कई मामले दर्ज है। शरजील पर दंगा भड़काने और अंसवैधानिक भीड़ जुटाने के लिए आईपीसी की धारा- 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323,341, 120बी और 34 के तहत केस दर्ज है।
गौरतलब है कि शरजील इमाम ने कथित तौर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवादित भाषण दिया था। शरजील ने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काटने की धमकी दी थी।
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