Jaipur Serial Bomb Blasts case: 2008 जयपुर सीरियल बम धमाकों के दोषी चार आतंकियों को मिली फांसी की सजा

Jaipur Serial Bomb Blasts case: 2008 जयपुर सीरियल बम धमाकों के मामले में राजस्थान की विशेष अदालत ने चार आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर स्पेशल कोर्ट ने बम धमाकों के दोषी सरवार आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सलमान को मौत की सजा सुनाई है. जयपुर में 13 मई को हुए सिलसिलेवार 9 बम धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

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Jaipur Serial Bomb Blasts case: 2008 जयपुर सीरियल बम धमाकों के दोषी चार आतंकियों को मिली फांसी की सजा

Aanchal Pandey

  • December 20, 2019 5:23 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

जयपुर. शहर में 2008 में हुए बम धमाकों के चार दोषियों सरवार आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुना दी है. जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. जयपुर की विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने चारों आतंकियों को बुधवार को बम ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया था. इसके बाद गुरुवार को सजा पर बहस हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब शुक्रवार शाम 4 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया और चारों दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया है.

2008 पिंक सिटी बम धमाकों में 71 लोगों की जानें गईं-
13 मई 2008 के राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 सीरियल बम धमाके हुए. महज 15 मिनट के भीतर हुए इन धमाकों में पूरे गुलाबी शहर को दहला दिया था. अधिकतर धमाके शहर के पर्यटक स्थलों पर हुए थे. जयपुर सीरियल बम धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

जयपुर शहर के बड़ी चौपड़, माणक चौक, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, कोतवाली इलाका में आतंकवादियों ने साइकिल बम के जरिए धमाके किए. ये सभी इलाके शहर के केंद्र में कुछ ही दूरी पर स्थित हैं. जब एक जगह धमाका हुआ तो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर भागे और कुछ ही पलों में वहां भी बम धमाका हो गया. बम धमाकों के दो दिन बाद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी. आईएम ने कई मीडिया हाउस को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी थी.

जयपुर बम ब्लास्ट में 13 लोगों को बनाया था आरोपी-
राजस्थान पुलिस ने 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 13 आरोपियों को नामजद किया था. इनमें से पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दो आतंकी दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे. जबकि 3 आतंकी हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं. वहीं 3 अन्य अभी फरार हैं. राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए 5 में से एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. वहीं बचे चारों को दोषी करार दे फांसी की सजा सुनाई गई है.

कोर्ट में चारों दोषियों के खिलाफ साबित हुए ये आरोप-

1. मुहम्मद सैफ- इसे दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था. सैफ यूपी के आजमगढ़ में सरायमीर का रहने वाला है. इसने पहले माणक चौक में बम रखा था और पहला धमाका किया था.

2. सरवर आजमी- मुहम्मद सरवर आजमी नाम के आतंकी को जनवरी 2009 में गिरफ्तार किया था. आजमी यूपी के आजमगढ़ में चांदपट्टी का रहने वाला है. इसने जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने बम रखा था.

3. सैफुर्रहमान- आजमगढ़ के ही रहने वाले सैफुर्रहमान को अप्रैल 2009 में गिरफ्तार किया था. इसने छोटी चौपड़ पर बम रखा था.

4. सलमान- मुहम्मद सलमान भी आजमगढ़ का ही रहने वाला है. पुलिस ने इसे दिसंबर 2010 में गिरफ्तार किया था. सलमान ने सांगानेरी गेट पर हनुमान मंदिर के पास बम रखा था.

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