नई दिल्ली. आयकर विभाग ने ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in के माध्यम से व्यक्तियों को अपना मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर या आयकर रिटर्न दाखिल करने का मोका दिया है. पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है. इस निर्धारित समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने से कोई जुर्माना शुल्क नहीं देना पड़ेगा. आईटीआर फाइल करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को इसे सत्यापित करना भी आवश्यक है. करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, आधार ओटीपी के माध्यम से आयकर रिटर्न ई-सत्यापन कर सकते हैं. आधार और पंजीकृत मोबाइल फोन का उपयोग कर आयकर रिटर्न (आईटीआर) को सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए चरण दिए गए हैं.
इसके अलावा, आयकर विभाग एक आईटीआर के सत्यापन के लिए चार और तरीके प्रदान करता है. आयकर रिटर्न बैंक एटीएम, बैंक खाता, डीमैट खाता और नेट बैंकिंग के जरिए भी सत्यापित किया जा सकता है. सामान्य श्रेणी में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्तियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक अनिवार्य है. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और 80 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति) के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए सीमा 5 लाख रुपये है.
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Adhaar name sudhar
सरल भाषा मे एक अच्छी जानकारी ।