ITR filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त में महज 4 दिन बाकी, इस तरह खुद भरें रिटर्न

ITR filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 है. ऐसे में आयकर टैक्स भरने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं. अगर आप भी इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार 2017-18 सत्र की इनकम टैक्स दरें और स्लैब जरूर जान लें. आयकर रिटर्न स्लैब को तीन हिस्सों में बांटा गया है जिसमें 60 साल से कम, 60 से 80 साल और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए स्लैब हैं.

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ITR filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त में महज 4 दिन बाकी, इस तरह खुद भरें रिटर्न

Aanchal Pandey

  • August 27, 2018 7:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 31 अगस्त इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख है, ऐसे में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं. अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा हो तो जल्दी करें. आखिरी दो दिनों में सर्वर पर लोड ज्यादा रहने की वजह से रिटर्न भरने में दिक्कत आ सकती है. पहले आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया. ऐसे में अगर समय पर रिटर्न नहीं भरा गया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी. अगर आप भी आयकर रिटर्न भरने जा रहे हैं तो एक बार अपनी इनकम का स्लैब जान लें. 3 हिस्सों में इनकम टैक्स स्लैब को बांटा गया है जिसमें 60 साल से कम उम्र, 60 से 80 साल तक और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्लैब बनाए गए हैं.

60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए
गौरतलब है कि 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स के 4 स्लैब हैं. इनमें 2.5 लाख तक वार्षिक आय पर कोई आयकर टैक्स नहीं है. वहीं 2.5 से 5 लाख तक आय वालों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं अगर आय 5 से 10 लाख रुपए के बीच है तो करीब 20 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा. इसी तरह अगर आपकी वार्षिक आय अगर 10 लाख रुपए से अधिक है तो 30 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा.

60 से 80 साल की उम्र वालों के लिए
60 वर्ष से 80 साल के लोगों की 3 लाख रुपए की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. वहीं अगर आय 3 से 5 लाख रुपए तक 5 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. इसी तरह जिनकी आय 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना है उन्हें 20 फीसदी टैक्स देना जरूरी है. वहीं 10 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाएगा.

80 साल से ऊपर उम्र वालों के लिए
80 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को 5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 5 लाख से 10 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत इनकम टैक्स लगता है. जबकि अगर 80 साल से ऊपर के लोगों की वार्षिक आय 10 लाख से ऊपर है तो इसपर 30 फीसदी आयकर टैक्स लगेगा.

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