IT Returns With Aadhaar Pan Card: आधार नंबर से आईटी रिटर्न दाखिल करने पर मिलेगा फायदा, आयकर विभाग खुद जारी कर देगा पैन कार्ड

IT Returns With Aadhaar Pan Card: हाल ही में इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर आधार नंबर से रिटर्न फाइल करता है तो डिपार्टमेंट खुद उसे पैन कार्ड जारी करेगा. यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद उस व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.

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IT Returns With Aadhaar Pan Card: आधार नंबर से आईटी रिटर्न दाखिल करने पर मिलेगा फायदा, आयकर विभाग खुद जारी कर देगा पैन कार्ड

Aanchal Pandey

  • September 3, 2019 4:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं लेकिन आधार कार्ड है तो अब आप पैन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं. दरअसल सोमवार को इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई आधार नंबर से रिटर्न फाइल करता है तो डिपार्टमेंट खुद उस टैक्सपेयर को पैन कार्ड जारी करेगा. इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा था कि सिर्फ आधार के जरिए भी इनकम टैक्स भरा जा सकेगा. पैन नंबर की जगह आधार नंबक इस्तेमाल करना होगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद उस व्यक्ति को कोई भी दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. आधार से रिटर्न फाइल करने की सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास पैन नहीं है या फिर पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया. आपको बता दें ऐसा करने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर भरने के लिए प्रेरित करना है.

यह नियम एक सितंबर 2019 से प्रभावी हो गया है. लोगदों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया है. अब आप 30 सितंबर 2019 तक अपना आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं. अगर आपने 30 सितंबर तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर सकता है. देश में करीब 120 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं वहीं 41 करोड़ पैन कार्ड जारी किए गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार इनमें से 22 करोड़ पैन अब तक आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं.

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