अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं और इसके लिए टिकट कंफर्म हो गया है लेकिन आपका सफर करने का इरादा बदल गया है तो टिकट कैंसिल कराने के बजाय किसी और के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं. भारतीय रेलवे टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा देता है.
नई दिल्ली. अगर आप दूरदराज की यात्रा रेल से करते हैं तो कंफर्म टिकट मिलना आसान काम नहीं है. अगर टिकट कंफर्म भी हो जाए लेकिन आपका यात्रा करने का फैसला किन्ही कारणवश टल जाए तो भारी टेंशन की बात हो जाती है. इसके लिए टिकट कैंसिल कराना ही एकमात्र विकल्प माना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है. टिकट कैंसिल कराने में भारी चार्ज देना होता है. लेकिन आप कंफर्म टिकट किसी और के नाम भी ट्रांसफर करा सकते हैं. भारतीय रेलवे कुछ शर्तों के साथ इसकी सुविधा देता है.
सफर न कर पाने की स्थिति में कंफर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करने से आप उससे पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी. रेलवे के नियमों के अनुसार आप अपना कंफर्म टिकट ब्लड रिलेशन वाले लोगों जैसे, मम्मी-पापा, भाई-बहन, बेटा-बेटी आदि को ही ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको ट्रेन खुलने के 24 घंटे से पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को आवेदन देना होगा.
यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है. अगर आप सरकारी अफसर हैं तो ट्रेन डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं. सरकारी कर्मचारी अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी सरकारी कर्मचारी को भी टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. सरकारी कर्मचारी के अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है. छात्र अपना कंफर्म टिकट किसी अन्य छात्र के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके लिए उसे ट्रेन डिपॉर्चर टाइम से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा. अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका जाना कैंसिल हो गया हो गया तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. एनसीसी कैडेट्स किसी अन्य कैडेट के नाम टिकट ट्रांसफर करा सकते हैं.
भारतीय रेलवे ने 5 एक्सप्रेस ट्रेनों में कम किया एसी किराया, यहां देखें पूरी लिस्ट