नई दिल्ली: IRCTC घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को लालू यादव के परिवार को राहत दी. सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता और सरला गुप्ता को नियमित जमानत दे दी. पीसी गुप्ता लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं. इस मामले में लालू यादव को छोड़कर सभी आरोपियों को नियमित जमानत दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि एेसा करने से जांच प्रभावित होगी. सीबीआई ने कहा कि इन लोगों को खिलाफ गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ तमाम चीजें मिली हैं.
वहीं IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता समेत मामले के सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दी. सभी को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया.
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IRCTC घोटालाः लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव 6 अक्टूबर को होंगे कोर्ट में पेश, समन जारी
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