दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई ने कहा है कि आईएनएक्स मीडिया केस में सच पता लगाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार और हिरासत में लेना जरूरी है. वहीं इसी बीच चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है.
नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि आईएनएक्स मीडिया केस में सच सामने लाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ जरूरी है. सीबीआई की इस दलील के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है जब मामले की अगली सुनवाई होगी.
सीबीआई ने हाईकोर्ट में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण का विरोध करते हुए कहा है कि बिना हिरासत में लिए चिदंबरम से पूछताछ के मामले की तह तक पहुंचना मुमकिन नहीं है क्योंकि चिदंबरम पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं. सीबीआई का आरोप है कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि उनके खिलाफ प्रारंभिक तौर पर मजबूत केस बनता है.
गौरतलब है कि बीते मार्च माह में आईएनएक्स मीडिया मामले में अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. सीबीआई की अपील पर कार्ति चिंदबरम को जेल भेजा गया था. बता दें कि बीते 28 फरवरी को कार्ति चिंदबरम को चेन्नई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था, जब वह लंदन से भारत लौट रहे थे.
15 मार्च, 2007 में एफआईपीबी की स्वीकृति के लिए आईएनएक्स मीडिया ने वित्त मंत्रालय में आवेदन दिया था. एफआईपीबी ने उसी साल 18 मई को इस मामले में आवेदन की सिफारिश की थी. हालांकि बोर्ड ने आईएनएक्स मीडिया की तरफ से आईएनएक्स न्यूज में अप्रत्यक्ष तरीके से निवेश करने की इजाजत नहीं दी, इसके साथ ही एफआईपीबी ने 4.62 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई निवेश की अनुमति भी नहीं दी थी.
सीबीआई के मुताबिक, एफआईपीबी से अऩुमति न मिलने पर आईएनएक्स मीडिया ने सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए आईएनएक्स न्यूज में निवेश किया था. इसके साथ ही सीबीआई ने बताया कि पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की वजह से एफआईपीबी से जुड़े अधिकारियों ने चीजों को अनदेखा करते हुए आईएनएक्स मीडिया की मदद भी की थी. साथ ही उन्होंने इस मामले में राजस्व विभाग की जांच को अनदेखा कर दिया.
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