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कुलभूषण जाधव मामले में 18 फरवरी को बेनकाब होगा पाकिस्तान, ICJ में होगी सुनवाई

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में अगले साल संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सुनवाई होगी. द हेग के पीस पैलेस में 18 से 21 फरवरी, 2019 तक मामले की सुनवाई की जाएगी.

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Kulbushan jadhav case icj hearing from 18 to 21 february 2019
  • October 3, 2018 10:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

द हेग/नई दिल्लीः भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव केस में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) अगले साल फरवरी में सुनवाई शुरू करेगा. ICJ ने बयान जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि द हेग के पीस पैलेस में 18 से 21 फरवरी, 2019 तक मामले की सुनवाई की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सुनवाई दो राउंड में पूरी होगी. पहले राउंड में भारत को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.

बताया जा रहा है कि 18 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी. पहले राउंड में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भारत को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. अगले दिन यानी 19 फरवरी को पाकिस्तान जजों के सामने अपना पक्ष रखेगा. दूसरे राउंड में 20 और 21 को भी क्रमशः भारत और पाकिस्तान को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है. पाकिस्तान की इमरान खान सरकार भी कुलभूषण जाधव मामले में कोई नरम रुख अख्तियार करने के मूड में नजर नहीं आ रही है. दरअसल बीते महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनके पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. ICJ में भारत के खिलाफ पाकिस्तान जरूर जीतेगा.

बताते चलें कि 47 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी के आरोप में पिछले साल अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान का कहना था कि सुरक्षा बलों ने उसे मार्च 2016 में ईरान से पाकिस्तान में घुसने के दौरान बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान का आरोप था कि जाधव उनके देश में जासूसी के मकसद से दाखिल हुए थे. भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया था. भारत का कहना है कि नौसेना से रिटायर होने के बाद जाधव अपने व्यापार के सिलसिले में ईरान में रह रहे थे. उनका अपहरण किया गया था. वह सरकार के संपर्क में नहीं थे. भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था. भारत की अपील पर आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.

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