Interim Budget 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय को आयकर में छूट देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल की इस घोषणा के बाद मध्यवर्गीय नौकरीपेशा खुश हैं. हालांकि ऊपरी आय के लोगों में निराशा भी है. यहां हम आपको बता रहे हैं उस रास्ते के बारे में जिसपर चल कर आप 9.25 लाख तक की आय पर टैक्स छूट ले सकेंगे. हालांकि निवेश और अन्य माध्यमों से 9.25 लाख रुपये तक की आय पर छूट हासिल की जा सकती है.
नई दिल्ली. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. इनकम टैक्स की मौजूदा स्लैब से छेड़छाड़ किए बगैर वित मंत्री ने सालाना आयकर रियायत को 2500 से बढ़ाकर 12500 रुपये कर दिया है जिससे 5 लाख तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ये लोग अगर 80 सी के तहत बीमा, फंड वगैरह में 1.50 लाख तक निवेश करें तो टैक्स फ्री कमाई 5 लाख से बढ़कर 6.50 तक हो जाएगी. इसका बड़ा फायदा नौकरी-पेशा लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को मिलेगा.