GST Rates Hike: नई दिल्ली। आज से महंगाई का बोझ आम जनता पर फिर से बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने कई सामानों पर टैक्स के रेट्स में बदलाव किया है। जिसकी वजह से अब आज से आपको कई आवश्यक सामानों पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। आम आदमी के […]
नई दिल्ली। आज से महंगाई का बोझ आम जनता पर फिर से बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने कई सामानों पर टैक्स के रेट्स में बदलाव किया है। जिसकी वजह से अब आज से आपको कई आवश्यक सामानों पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई जरूरी चीजों पर जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को भी खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि आज से यानि 18 जुलाई से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। आइए आपको बताते है कि आज से कौन-कौन से सामानों पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर आज से 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं, इससे पहले इन सामानों पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। इसके साथ ही GST की नई दरें नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी लागू होगी।
अब मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इससे पहले अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी। बता दें कि अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी की नई दरों से मुक्त रहेंगे।
इसके साथ ही अब 12 फीसदी टैक्स एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर लगेगा। अभी तक ये छूट की श्रेणी में आता था। 5,000 रुपये प्रति दिन के ऊपर वाले अस्पताल के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद कई सामानों पर 18 प्रशित और 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा, वहीं कई उपकरणों पर दरों को घटाया गया है।
प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक
धारदार चाकू
कागज काटने वाला चाकू
पेंसिल शार्पनर
एलईडी लैंप
ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों
इसके साथ ही सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसद जीएसटी लगेगा।
जीएसटी की नई दरों में कुछ उपकरणों पर कटौती की गई है। जिसमें रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरण शामिल हैं। इन पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था। इसके साथ ही ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत भी शामिल है, उन पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले 18 फीसदी था।