नई दिल्ली. अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में इंडियाज मोस्ट वांटेड शो के होस्ट सुहैब इलियासी को दिल्ली की करकडूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इलियासी को उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा उनपर 2 लाख का जुर्माना और दस लाख रूपये मुआवजा भी लगाया है. हालांकि सुहैब ने खुद को पूरी तरह से बेकसूर बताया है. 17 साल पुराने इस मामले में 16 दिसंबर को कोर्ट ने इलियासी को दोषी करार दिया था. दरअसल ये मामला साल 2000 का है जब सुहैब इलियासी की पत्नी अंजु इलियासी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. बाद में अंजु की मां और बहन की याचिका पर सुहैब के खिलाफ हत्या का मुकद्दमा दर्ज किया गया था.
हालांकि शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी लेकिन बाद में अंजु की मां और बहन ने अदालत में बयान दिया कि सुहैब ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया. दरअसल अंजु के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुहैब को दहेज प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार किया था.साल 2014 में उच्च न्यायालय के आदेश पर सुहैब पर हत्या का केस दर्ज किया गया.
अभी तक माना जा रहा था कि पत्नी की हत्या के इस मामले में सुहैब को फांसी की सजा भी हो सकती है क्योंकि हत्या को लेकर फांसी का प्रावधान है. सुहैब अपने टीवी कार्यक्रम इंडियाज मोस्ट वांटेड के लिए जाने जाते रहे हैं. जिसमें वे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अपराधियों को न सिर्फ बेनकाब करते रहे बल्कि कई अपराधियों के पकड़ने में भी उनकी शो काफी कारगर रहा.
मशहूर क्राइम शो India Most Wanted का एंकर सुहैब इलियासी पत्नी की हत्या का दोषी करार
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