नई दिल्ली, Indian Railways New Rule इंडियन रेलवे के कई नियम हैं जिनके बारे में 80% लोग नहीं जानते. यदि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आप मुआवजे के लिए आसानी से क्लेम कर सकते हैं. जानिए क्या है ये नियम…
यदि आप भी अक्सर रेल में सफर करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है. रेल से सफर करने वालों को जानना बेहद जरूरी है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे खास नियम हैं. दरअसल यह बात है कि रेल से सफर करने वाले 80% यात्री इन नियमों को नहीं जानते हैं.
रेल यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है. रेल से सफर कर रहे व्यक्ति अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. बल्कि इतना ही नहीं अगर 6 महीने के भीतर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं. रेल के कई ऐसे नियम है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. आप रेल के नियमों के बारे में जान जाएंगे तो आपको यात्रा के दौरान कभी दिक्कत नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी क्लेम कर सकते हैं. साथ ही उसी समय आप एक फॉर्म भी लें। इसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं. रेलवे आपके समान का आंकलन करके मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाएगी.
यदि किसी यात्री ने टिकट में धांधली करके सफर करता हुआ पकड़ा जाता है तो घारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस तरह के अपराध में यात्रियों को 6 महीने की सजा के साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है.
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