नई दिल्ली. रेल गाड़ियों के किराया में अब भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को डिस्काउंट मिलेगा. इसकी जानकारी देते हुए भारतीय रेलवे ने सर्कुलर जारी किया है. शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, डबल डेकर और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के एसी और चेयरकार में लागू होगा. जिसके तहत यात्रियों को सलेक्टेड रुट की गाड़ियों में बेस किराये में 25 फिसदी तक छूट दिया जायेगा. इसके लिए कई नियम व शर्ते लागू की गई हैं. बता दें कि भारतीय रेलवे जल्द ही शताब्दी, तेजस, गातिमान और इंटरसिटी ट्रेनों सहित चुनिंदा ट्रेनों में खाली सीटों के लिए 25 प्रतिशत तक की रियायती किराए की पेशकश करेगी. ये उन ट्रेनों के लिए जिनके पिछले कुछ समय में यात्री कम रहे हैं. यह योजना एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव चेयर कार सीट वाली सभी ट्रेनों के लिए लागू होगी. इस कदम का उद्देश्य सीट टिकट बिक्री में सुधार करना और कम लागत वाले हवाई किराए और सड़क परिवहन का मुकाबला करना है.
भारतीय रेलवे की अधिसूचना के अनुसार ट्रेन टिकट के बेस फेयर पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क और जीएसटी (जैसा लागू हो) अलग से लगाया जाएगा. रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पिछले वर्ष में जिन गाड़ियों की मासिक टिकट बिक्री की संख्या 50 प्रतिशत से कम है ये उन पर लागू होगा. रियायती किराए वाली ट्रेनों के लिए कैटरिंग वैकल्पिक होगा. रेल मंत्रालय द्वारा परिपत्र में सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को रियायती किराए की शुरुआत करने के लिए संबोधित किया गया है. इसमें कहा गया है कि किराए में छूट यात्रा के पहले चरण और, या यात्रा के अंतिम चरण और / या मध्यवर्ती वर्गों और / या यात्रा को खत्म करने के लिए प्रदान की जा सकती है. यह पूरे वर्ष या महीने या महीने या मौसमी या हफ्ते के दिनों / वीकेंड में पेश किया जा सकता है.
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हालांकि, श्रेणीबद्ध छूट, जैसे कि शताब्दी ट्रेनों में, पहले चार्ट तैयार करने के बाद 10 प्रतिशत की छूट और फ्लेक्सी किराया छूट वाली ट्रेनों के साथ ट्रेनों / यात्रा के खंड के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी. परिपत्र में कहा गया है कि रियायती टिकट, पीटीओ पर टिकट, नियम के अनुसार मौजूदा किराया पर जारी किया जा सकता है और संशोधित छूट किराए पर नहीं. तत्काल किराया छूट वाली ट्रेनों / यात्रा के खंड में तत्काल कोटा नहीं लिया जाएगा. तत्काल शुल्क रियायती किराए पर नहीं लगाया जाएगा. योजना को लागू करने के पहले चार महीनों के बाद, जोनों को तुलनात्मक अधिभोग और आय के आधार पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट के आधार पर, योजना को छह महीने से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा.
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