नई दिल्ली. अगर आपको अपनी कार को अपने शौक और सुरक्षा के अनुसार मोडिफाई करने का शौक है तो अब ये आसान नहीं होगा. दरअसल अब कारों के बंपर पर क्रैश गार्ड लगवाने पर आपको भारी जुर्माना देना होगा. हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने भारत में एसयूवी और एमपीवी जैसी कारों पर क्रैश गार्ड और बुल बार जैसी चीजें फिट कराने पर बैन लगा दिया है. अगर कोई फिर भी इसका प्रयोग करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190 और 191 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रतिबंध को लेकर सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की है.
अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में ज्यादातर मामलों में क्रैश गार्ड बड़ी वजह होता है. सरकार का कहना है कि क्रैश गार्ड और बुल बार का कार में फिर कराया जाना मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के तहत अनऑथराइज्ड भी हैं. अधिसूचना में सरकार ने साफ किया है कि अब कारों में इस तरह का मोडिफिकेशन कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
गौरतलब है कि आम तौर पर लोग अपनी कार के बंपर पर क्रैश गार्ड और बुल बार जैसी चीजें इस सोच के साथ लगवाते हैं कि इससे दुर्घटना की स्थिति में कार को कम नुकसान पहुंचेगा. लेकिन इसके उलट होता यह है कि इन क्रैश गार्ड के कारण ही लोग एक्सीडेंट के समय गंभीर चोट की चपेट में आ जाते हैं. इसके अलावा अधिकतर यूवा अपनी गाड़ियों में उसकी साज- सज्जा और बेहतर लुक के लिए एलॉय भी लगवाते हैं जो सुरक्षा के मामले में बिलकुल व्यर्थ होते हैं.
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