Income Tax Returns ITR File last Date: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आयकरदाता 31 जुलाई से पहले तक असेसमेंट ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर लें. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें.
नई दिल्ली. इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, आयकर दाता इससे पहले ही अपना आयकर रिटर्न फाइल कर लें. वहीं अब आईटीआर फाइल करने के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन अनिवार्य नहीं है, आप आधार नंबर के जरिए भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
5 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में आयकर नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब से पैन कार्ड और आधार कार्ड इंटरचेंजेबल होंगे यानी कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का उपयोग कर सकेंगे.
यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसकी जगह आधार कार्ड का प्रयोग कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले इसके लिए पैन नंबर होना अनिवार्य था.
How to File ITR Online: इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे फाइल करें-
– ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करें.
– अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें.
– ई फाइल में जाएं और Prepare and Submit ITR Online पर क्लिक करें.
– इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर और असेसमेंट ईयर का चयन करें.
– सभी जानकारी भरकर सबमिट पर क्लिक करें.
ये हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभिन्न फॉर्म-
आईटीआर 1 – ऐसे व्यक्तिगत आयकरदाता जिनके पास वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से आय हो और सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो. आईटीआर 1 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फाइल किया जा सकता है.
आईटीआर 2 – ऐसे व्यक्तिगत और एचयूएफ आयकरदाता जो किसी भी प्रोपराइटरशिप के अंडर में व्यवसाय या पेशा नहीं करते हो.
आईटीआर 3 – ऐसे व्यक्तिगत और एचयूएफ आयकरदाता जिनकी किसी प्रोपराइटरशिप व्यवसाय या प्रोफेशन से आय हो.
आईटीआर 4 – व्यवसाय या पेशे से प्रकल्पित आय
आईटीआर 5 – व्यक्तिगत, एचयूएफ, कंपनी और आईटीआर – 7 फाइल करने वाले आयकरदाताओं के अलावा जो भी लोग हैं वो आईटीआर – 5 के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
आईटीआर 6 – ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 11 की छूट से बाहर हो.
आईटीआर 7 – ऐसे सभी आयकरदाता जिन्हें सेक्शन 139(4A), 139(4B), 139(4C), 139(4D), 139(4E) या 139(4F) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करना है वे इस फॉर्म का इस्तेमाल करें.