Income Tax Returns E Filing: आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए ई फाइलिंग लाइट सुविधा शुरू

Income Tax Returns E Filing: आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए विभाग एक ई फाइलिंग लाइट सुविधा शुरू कर रहा है. आई-टी विभाग ने एक सार्वजनिक सलाहकार के हवाले से कहा कि आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर ध्यान देने के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल का हल्का संस्करण ई-फाइलिंग लाइट लॉन्च कर रहा है.

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Income Tax Returns E Filing: आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए ई फाइलिंग लाइट सुविधा शुरू

Aanchal Pandey

  • August 2, 2019 8:23 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न की आसान और जल्द फाइलिंग की सुविधा के लिए आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को लाइट ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की गई. विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर इस सुविधा का संचालन किया गया. विभाग ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा, आयकर विभाग ई-फाइलिंग लाइट लॉन्च कर रहा है, जो करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल का हल्का संस्करण है.

होम पेज में ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक करके इसे एक्सेस किया जा सकता है. सभी ई-फाइलिंग पोर्टल में पोर्टल लॉगिन बटन पर क्लिक करके सभी सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेब पोर्टल पर लाइट के लिए एक नया टैब प्रदान किया गया था और एक बार पंजीकृत करदाता अपने पेज में लॉग इन करने के बाद, उन्हें केवल आवश्यक लिंक प्रदान किए जाएंगे जो आईटीआर और फॉर्म 26एएस की ई-फाइलिंग को सक्षम करते हैं. करदाता पूर्व-भरे हुए या एक्सएमएल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरों के बीच अपने पिछले दाखिल रिटर्न को देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ई-कार्यवाही, ई-निवारन, अनुपालन, कार्यसूची और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब को लाइट संस्करण से हटा दिया गया था, लेकिन ई-फाइलिंग सुविधा के मानक संस्करण में बनाए रखा गया था. अधिकारी ने कहा कि लाइट संस्करण का उद्देश्य करदाताओं की सभी श्रेणियों द्वारा आसान और त्वरित आईटीआर फाइलिंग को सक्षम बनाना है. 23 जुलाई को, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया.

बता दें कि जिन करदाताओं ने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है वो पोर्टल पर जाकर आयकर रिटर्न अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं. इसके लिए करदाताओं को आधिकारिक पोर्टल या लाइट संस्करण पर जाकर फाइल कर सकते हैं. करदाताओं को ध्यान देना होगा कि लाइट संस्करण में मुख्य पोर्टल से कुछ सुविधाएं कम मिलेंगी. हालांकि उन्हें आयकर रिटर्न भरने में कोई समस्या नहीं आएगी.

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