Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. मालूम हो कि 31 दिसंबर 2020 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय लोग कई बार काफी सारी बातें भूल जाते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए.
खातें को करा लें प्री वैलिडेट अकाउंट
इनक टैक्स रिटर्न भरते समय आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जरूर चेक करें. क्योंकि रिफंड सीधे खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है. ऐसे में जिस बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं. उसे प्री वैलिडेट करा लें. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर के जरिए मिलता है.
विदेश बैंक खातों की जरूर दे जानकारी
अगर आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं और आपका किसी विदेशी बैंक में खाता है तो इसकी जानकरी रिटर्न भरते समय जरूर दें. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक सभी टैक्सपेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य है. इककम टैक्स एक्सपर्ट अनुराग बंसल के मुताबिक अगर आप भारत के निवासी है और आईटीआर-1 का इस्तेमाल करने के योग्य हैं तो आपको विेदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
कॉन्टैक्ट डिटेल सही तरीके से भरें
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अपनी सभी जानकारियों को सही तरीके से भरें. ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, आईटीआर और आधार में एक जैसी होनी चाहिए. मोबाइल नंबर वही डालें जिस पर आपके पास एसएमएस आ सके. गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल हो सकती है.
TAN डिटेल्स को सही से करें चेक
टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन और अकाउंट नंबर को टैन कहते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म 26AS में आपकी तरफ से अलग-अलग समय पर जो टैक्स सरकार के पास जमा होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है. सरकार के पास जमा की गई एडवांस टैक्स की किस्त और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स अलावा आपको निवेशकर्ता की तरफ से जमा किए गए टीडीएस का ब्योरा भी देना होता है.
गिफ्ट्स की दें जानकारी
अगर आपको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिला है तो उसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है. इनकम टैक्स के नियमों के तहत आपको एक वर्ष में 50 हजार रुपये से ज्यादा कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा.
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