Income Tax Return : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 30 जून तक यह काम कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा।
Income Tax Return : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 30 जून तक यह काम कर लें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा।
1 जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। सामान खरीदने के टीडीएस से जुड़े नियम बदलेंगे और साथ ही आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।
बजट 2021 में, आय की निश्चित प्रकृति वाले मामलों पर उच्च दर पर टीडीएस काटने के लिए 206AB की शुरुआत की गई थी। टैक्स2विन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी ने कहा, जहां पिछले दो वर्षों के लिए आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई है और प्रत्येक वर्ष काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से अधिक है तो इसपर लगने वाला कर टीसीएस दोगुना देना होगा।
आधार-पैन लिंक कराएं
अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। 31 मार्च को सीबीडीटी ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ाया था। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है। अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।