Income Tax Return ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख, घर में बैठकर ऐसे भरें ऑनलाइन

Income Tax Return ITR Last Date: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख शनिवार 31 अगस्त यानी आज है. अगर आपने आज अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपका आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है. खास बात है कि आप घर बैठ ऑनलाइन जरिए भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख शनिवार 31 अगस्त यानी आज है. अगर आपने आज अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपका आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है. खास बात है कि आप घर बैठ ऑनलाइन जरिए भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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Income Tax Return ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख, घर में बैठकर ऐसे भरें ऑनलाइन

Aanchal Pandey

  • August 31, 2019 12:35 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago
नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए आज यानी 31 अगस्त शनिवार रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है. तय तारीख पर आयकर रिटर्न न भरने पर आयकर विभाग का जुर्माना आपको सहना पड़ सकता है. साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. खास बात है कि आप घर बैठकर आराम से ऑनलाइन आरटीआर फाइल कर सकते हैं. इससे आपका समय तो बचेगा ही बचेगा साथ ही लंबी प्रक्रिया से बचना पड़ेगा. ऑनलाइन आरटीआर फाइल करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है. ऑनलाइन जरिए यह प्रक्रिया दो पार्ट ए और बी में पूरी होगी. जानिए कैसे फाइल करें ऑनलाइन आरटीआर.

1. आयकर रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

2. वेबसाइट में जाकर अपना अकाउंट लॉग इन करें. अगर आपने अभी तक लॉग इन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो अपने पैन कार्ड के जरिए नए अकाउंट के लिए रजिस्टर करें.

3. लॉग इन के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करें जिसके बाद असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना होगा. फिर आपको आईटीआर फॉर्म और सबमिशन पर क्लिक करना होगा.

4. इसके बाद आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और प्री फील्ड फील्डस को सलेक्ट करें. जिसके बाद आप अपने अनुसार ई वैरिफेकेशन ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं.

5. जो भी डिटेल्स आप से मांगी गई हैं उन्हें अच्छे से देखकर भरें. ऐसे आप ऑनलाइन अपना आईटीआर भरने की प्रक्रिया को पूरी करेंगे.

बता दें कि आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड आधार से लिंक कराना होगा. इस लिंक के बिना आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा आपको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करने के लिए PAN, आधार, कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16 और 26 एस फॉर्म होना जरूरी है.

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