Income Tax Return: समय से ITR न भरने पर उठाना पढ़ सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक आती जा रही है. डेडलाइन (ITR Filing Deadline) से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग लगातार लोगों को आगाह कर रहा है.

रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख

सरकार द्वारा, फाइनेंसियल ईयर 2022-23 में आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 बताई गयी है. आयकर रिटर्न भरने की तारीख को लेकर सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस निर्धारित तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. समय से आयकर रिटर्न ना भरने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें अपनी रिटर्न्स टाइम से भर देनी चाहिए. विलंब से रिटर्न भरने पर 31 दिसंबर 2023 तक विकल्प उपलब्ध रहेंगे लेकिन वित्तीय नुकसान झेलते हुए.

कितना जुर्माना लगेगा?

जो व्यक्ति पांच लाख रुपए से अधिक कुल आय कमाते हैं, उन्हें देर से आयकर रिटर्न भरने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अमित गुप्ता, एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक ने पत्रकारों से बात करते समय कहा कि ITR देर से दाखिल करने पर उन्हें तत्काल वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा.
आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि आईटीआर दाखिल करते समय अपनी आय कम बताने पर गलत जानकारी देने के लिए 200 फीसदी या 50 फीसदी तक जुर्माना लगाया जाएगा. सुधाकर सेथुरमन, डेलॉयट इंडिया के पार्टनर ने बताया कि आगाह करने के बावजूद आईटीआर फाइल न करने पर अधिकारियों द्वारा अभियोजन प्रक्रिया शुरू करने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है.

डिडक्शन में नुकसान

देरी से आयकर रिटर्न पर टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे टैक्स के रूप में भरने वाली रकम बढ़ सकती है. 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. 31 जुलाई 2023 तक ITR सफलता पूर्वक ना भरने पर प्रति माह एक फीसदी ब्याज जोड़ते हुए रकम भरनी होगी.

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