नई दिल्ली. IncomeTax इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय साल 2020-21 के लिए टैक्स भरने की अवधि को मार्च 15 तक बड़ा दिया है. विभाग की और से बताया गया कि कोविड-19 और ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में टैक्स पयेर्स को मुश्किलें ना आए इसलिए विभाग ने यह फैसला लिया है. हलाकि इस नए आदेश के तहत केवल सिमित टैक्सपयेर्स को ही छूठ दी गई है. टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि इस आदेश के तहत केवल उन लोगों को विभाग द्वारा छूठ दी गई है, जिनके बुक ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपनीज एक्ट, सोसायटीज एक्ट, एलएलपी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के तहत आवश्यक है. इसके साथ ही वित्तीय मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अवधि भी 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फ़रवरी कर दी है. अन्य सभी सामान्य टैक्स पयेर्स के लिए अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है. लेकिन जो लोग अभी तक ITR फाइल नहीं कर पाए है, वे लोग लेट फीस के साथ इसे भर सकते है.
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत यदि कोई भी ITR भरने में असफल होता है, तो उसके खिलाफ धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है. टैक्सपयेर्स 31 मार्च तक 5000 लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते है. यदि करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो वे 1000 जुर्माने के साथ ITR भर सकते है, वहीँ 2.5 लाख से कम आय वाले लोग बिना किसी अतरिक्त फीस के साथ ITR फाइल कर सकते है.
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