Income Tax Return: करदाताओं को मिली बड़ी राहत, टीडीएस रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

Income Tax Return:  मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। जैसे TDS दाखिल करने के लिए अब टैक्सपेयर्स के पास ज्यादा वक्त होगा।

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Income Tax Return: करदाताओं को मिली बड़ी राहत, टीडीएस रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

Aanchal Pandey

  • June 29, 2021 11:20 am Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। जैसे TDS दाखिल करने के लिए अब टैक्सपेयर्स के पास ज्यादा वक्त होगा।

केंद्र ने आकलन वर्ष 2020-21 (AY 2021) के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है. इससे उन टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा, जिन्होंने अभी तक टीडीएस रिटर्न के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है। वहीं, आयकर विभाग ने फॉर्म-16 जारी करने की अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया है। पहले फॉर्म-16 जारी होने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2021 तय की गई थी।

आधार कार्ड-PAN को लिंक करने के लिए अब आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। अगर आप इस डेडलाइन तक इन दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने में असफल रहे तो, आपका PAN कार्ड ‘inoperative’ हो जाएगा, आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा 1000 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी।

इसके अलावा पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने ऐसे लोगों के निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ (Special Tax Relief) की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. अब रेसिडेंशियल हाउस पर 3 महीने और टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा।

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