नई दिल्ली: 1 जुलाई से देशभर में लागू हुए तीन नए कानून को लेकर दिल्ली पुलिस की फजीहत हुई है. दरअसल, नए कानून को लेकर सबसे पहले केस दर्ज कर वाहवाही लूटने के चक्कर में राजधानी की पुलिस ने अपनी फजीहत करवा ली है. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस मामले में बैकफुट पर आना पड़ा है. आइए जानते हैं पूरा मामला…
बता दें कि तीन नए कानून के लागू होने के बाद एक जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण मामले में पहली FIR दर्ज की थी. जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में पंकज नाम का एक व्यक्ति देर रात सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था. इस दौरान वहां कमला मार्केट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पहुंचे और उन्होंने पंकज को रेहड़ी हटाने के लिए कहा. लेकिन जब पंकज नहीं माना तो पुलिस ने उसके खिलाफ अतिक्रमण का केस दर्ज कर लिया.
मालूम हो कि 1 जुलाई से पूरे देश में तीन नए कानून लागू हुए थे. जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रेहड़ी वाले पर दर्ज एफआईआर को पहली एफआईआर बता कर वाहवाही बटोरने की कोशिश की. लेकिन जब मामले ने राजनीतिक रूप लिया तो पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर सवाल उठने शुरू हो गए. इसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने फजीहत होते देख कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई पहली एफआईआर को लेकर खारिज करने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस ने उस एफआईआर को खारिज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया.
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