नई दिल्ली: 69,000 शिक्षकों की भर्ती के विवाद में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है. बता दें कि न्यायाधीश श्रीप्रकाश सिंह ने ये आदेश अवमानना के अभ्यर्थी विकास सिंह के विरुद्ध पारित किया है. हालांकि आवेदक […]
नई दिल्ली: 69,000 शिक्षकों की भर्ती के विवाद में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है. बता दें कि न्यायाधीश श्रीप्रकाश सिंह ने ये आदेश अवमानना के अभ्यर्थी विकास सिंह के विरुद्ध पारित किया है. हालांकि आवेदक अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया है.
बता दें कि 28 नवंबर 2023 के आदेश के द्वारा अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने के सहित संपूर्ण प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने का आश्वासन सरकार की ओर से कोर्ट को दिया था, लेकिन 2 माह बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया है. साथ ही जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है, वो इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले को 11 मार्च 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूची पेश करने का आदेश दिया है.
इस आदेश के बाद भी इस बार की सुनवाई में भी रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है. साथ ही इस पर न्यायालय ने कहा कि हमारे पास दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करने के बजाय दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है. बता दें कि न्यायालय ने ये भी छूट दी है कि दोनों अधिकारी इसके बावजूद अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा करते हैं तो आरोपों पर सुनवाई से पूर्व अनुपालन शपथ पत्र पर विचार किया जा सकता है.
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