बंगाल शिक्षक घोटाले में हाईकोर्ट ने कहा, “जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री को करेंगे तलब”

कोलकाता: बंगाल शिक्षक घोटाले में एक बड़ी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने पहले ही उन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जिनके नामों की अवैध रूप से सिफारिश की गई थी। इस मामले में आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से इन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने की अनुमति मांगी […]

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बंगाल शिक्षक घोटाले में हाईकोर्ट ने कहा, “जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री को करेंगे तलब”

Amisha Singh

  • December 16, 2022 4:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

कोलकाता: बंगाल शिक्षक घोटाले में एक बड़ी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने पहले ही उन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जिनके नामों की अवैध रूप से सिफारिश की गई थी। इस मामले में आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से इन उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने की अनुमति मांगी है। उस मामले में जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने साफ तौर से शिक्षा मंत्री के बारे में जिक्र किया था. शुक्रवार के मामले के दौरान, उन्होंने कहा, असली अपराधी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो सकता है। अगर बोर्ड कुछ नहीं कर सकती तो इस मामले में शिक्षा मंत्री को तलब किया जाएगा।

 

9 लोगों की कोर्ट में पेशी भी

वहीं, आज अनुशंसाओं की सूची में शामिल 9 नामजद लोगों की आज कोर्ट में पेशी हुई। जज ने उन 9 लोगों की OMR शीट की फिर से समीक्षा करने को कहा। हाईकोर्ट ने OMR के छेड़छाड़ हुए कागजों पर 16 दिसंबर तक बोलने का मौका दिया था। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई पूर्व सिविल सेवकों को गिरफ्तार किया गया है. वह फिलहाल जेल में है।

OMR शीट में हेराफेरी पर हलफनामा तलब

मिली जानकारी के अनुसार, 12 शिक्षकों ने अपनी ओएमआर शीट के समर्थन में हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इस मामले में न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 12 लोगों को जोड़ने का आदेश दिया। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 12 शिक्षकों को उनकी OMR शीट के साथ छेड़छाड़ के बारे में हलफनामा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने 20 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हलफनामे में 12 शिक्षक अपनी ओएमआर शीट पर हेरफेर की जानकारी का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा है कि आयोग के पास नियुक्ति रद्द करने का अधिकार भी है।

 

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