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Pakistan: पूर्व पाक पीएम इमरान खान की जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है, एक आम आदमी को ऐसी राहत नहीं दे सकती, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है। पूर्व पाक […]

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Pakistan: पूर्व पाक पीएम इमरान खान की जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
  • February 15, 2023 8:28 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है, एक आम आदमी को ऐसी राहत नहीं दे सकती, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है।

पूर्व पाक पीएम पर गिरफ्तारी की तलवार

पूर्व पाक पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान की अदालत ने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में चर्चा है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

कोर्ट ने पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया

बता दें कि इमरान खान एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद इमरान की याचिका को खारिज कर दिया गया। जज राजा जवाद अब्बास ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मेडिकल के आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया था।

इमरान के वकील ने दी ये दलील

कोर्ट में पेश होने को लेकर इमरान के वकील का कहना है कि, पिछले साल हुए हमले से अभी वो उबर नहीं पाए हैं और उनको अदालत में पेश होने के लिए अंतिम मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी दी कि कोर्ट जब आम आदमी को ऐसे राहत नहीं दे सकती है, तो इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी नहीं दी जानी चाहिए।

चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन

गौरतलब है कि पिछले साल चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद इमरान खान की पार्टी ( पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ) के कार्यकर्ताओं ने देशभर में चुनाव आयोग के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया था। इसी सिलसिले में बीते साल अक्टूबर में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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