नई दिल्ली: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या की जांच CBI कर रही है. इस बीच ममता सरकार का नया एंटी-रेप बिल विधानसभा में पास हो गया है. इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव है. ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) में संशोधन करता है. अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024 के नाम से आया ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा, लेकिन इन सबके बीच iTV ने एक सर्वे किया, जिसमें चार सवाल पूछे गए थे.
Q. ममता सरकार के एंटी रेप बिल में मौत की सजा का प्रावधान है, आपकी राय?
रेप पर फांसी सही- 96.00%
फांसी नहीं होनी चाहिए- 4.00%
कह नहीं सकते- 0.00%
Q. 21 दिन में जांच पूरी, 10 दिन में दोषी को फांसी..ऐसा एंटी रेप कानून पूरे देश में हो?
हां- 93.00%
नहीं- 5.00%
कह नहीं सकते- 2.00%
Q. रेप जैसे संगीन अपराधों की सुनवाई सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, आपकी राय?
हां- 95.00%
नहीं- 2.00%
कह नहीं सकते- 3.00%
Q. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
शिक्षा का अभाव- 20.00%
टीवी, सोशल मीडिया- 23.00%
पुलिस एक्शन में लापरवाही- 51.00%
कह नहीं सकते- 6.00%
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