नई दिल्ली, वाहनों से होने वाले प्रूदषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब सभी कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों को अपनी विंडशील्ड पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट (Vehicle Certificate) लगाना होगा. ये सर्टिफिकेट गाड़ियों के नंबर प्लेट जैसी होगी जिसपर एक्सपायरी डेट भी साफ-साफ लिखी होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट पर नीले और पीले रंग का प्रयोग कर लिखना होगा कि वाहन के फिट रहने की समय सीमा क्या है जिसमे तारीख, महीना और साल भी लिखा होगा।
केंद्र सरकार ने नए नियम के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अभी आगले एक महीने तक जनता के सुझाव मांग कर देखे जाएंगे. उसके बाद सरकार इस नियम को लागू कर देगी. सरकार के इस नए प्रावधान में एक अहम बिंदु शामिल होने वाला है. जिसमें सरकार 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने निजी वाहनों को सड़क पर चलाने से मना करने वाला आदेश जारी करने वाली है. इस नियम को न मानने वाले वाहन मालिकों के ऊपर बड़ा जुर्माना लगेगा।
गौरतलब है कि इस वक्त देश में 15 साल से पुराने लगभग 34 लाख वाहन और 20 साल पुराने 51 लाख वाहन चलन में है. इन वाहनों की वजह से देश में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है इसी वजह से सरकार नए नियम को बेहद सख्ती से लागू करने वाली है।
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