नई दिल्ली: Reserve Bank of India ने 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद करने का फैसला लिया है। जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। इसका प्रोसेस भी बैंक में शुरू हो गया है। शुक्रवार के ऐलान के बाद अब लोग चाहते हैं कि उनके 2,000 […]
नई दिल्ली: Reserve Bank of India ने 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद करने का फैसला लिया है। जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। इसका प्रोसेस भी बैंक में शुरू हो गया है। शुक्रवार के ऐलान के बाद अब लोग चाहते हैं कि उनके 2,000 के नोट बदले जाएं या खर्च हो जाएं। वहीं अब काफी दुकानदार 2000 रुपए के नोट नहीं ले रहे हैं। कुछ दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से साफ़ मना कर देते हैं। इस की वजह से कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन RBI के मुताबिक, कोई भी दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। तो आइए जानें कि अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से इनकार करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है और देखें कि इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है…
दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने कहा कि अगर कोई शख्स भारतीय करेंसी लेने से मना करता है तो यह गैरकानूनी (illegal) है। जो भी नोट लीगल टेंडर हैं, उन्हें लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर इसे भारतीय करेंसी का अपमान माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124-ए (देशद्रोह) और धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। करेंसी लेने से मना करने पर FIR भी हो सकती है। ऐसे में कोई भी दुकानदार 2000 के नोट लेने से मना नहीं कर सकता है।
बैंकों में 2000 के नोट 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते है। इसके अलावा, नोटों को बदलवाया भी जा सकता है। एक बार में केवल 10 नोट ही बदले जाएंगे। 2000 के नोट को अभी भी लीगल करेंसी माना जाएगा। नोट को बदलवाने के लिए आपको किसी फॉर्म या ID कार्ड की जरूरत नहीं है। आम आदमी एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोट बदलवा सकता है। इसके लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। इसे बैंक में आसानी से बदला जा सकता है।