नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की पीठ ने कहा कि हवाईअड्डे और विमान में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे एयरपोर्ट या प्लेन से बाहर कर देना चाहिए।
हवाई यात्रा के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कोर्ट को बताया कि विमान में खाना खाते समय ही मास्क उतारने की छूट दी गई है।
इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन हो। ऐसे में डीजीसीए को भी अलग से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। और इस गाइडलाइन को हवाईअड्डे के अधिकारियों, विमान में मौजूद स्टाफों, कैप्टनों, पायलटों को भेजी जाए। इसमें उन यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो स्वच्छता और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए।
फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी के जवाब में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। एसीजे विपिन सांघी ने कहा कि इस आदेश के पीछे का मकसद कोविड के खतरे को कम करना है। एसीजे ने कहा कि आप कुछ खाने-पीने के लिए अपना मास्क उतार सकते हैं। फ्लाइट में मास्क पहनना पहले से ही नियमों में है।
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