देश-प्रदेश

ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: ट्रेन यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो ये घटना रेलवे की सेवाओं में कमी नहीं मानी जाएगी. इसी के आठ जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि रेलवे ऐसे मामलों में एक लाख रुपए का भुगतान करेगा.

ये है पूरा मामला

इस फैसले में ये रकम कपड़ा व्यवसायी को हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया गया था. दरअसल ये पूरा मामला साल 2005 का है जब एक कारोबारी ट्रेन से यात्रा कर रहा था. इस यात्रा के दौरान उसका एक लाख रुपए चोरी हो गए जिसके बाद उपभोक्ता फोरम में एकमत से फैसला लिया गया था. इस फैसले को रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. एक समाचार अखबार की मानें तो जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील राजन के. चौरसिया की बात से सहमत हुई है.

 

क्या बोला SC?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में कहा, ‘हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब यात्री अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है तो चोरी होने पर रेलवे की तरफ से सेवाओं में कमी कैसे कही जा सकती है।’ बता दें, 27 अप्रैल 2005 को कपड़ा व्यापारी सुरेंद्र भोला काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की रिजर्व सीट पर सफर कर रहे थे. वह इस ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे कि इस दौरान उनका करीब 1 लाख रुपया चोरी हो गया. व्यापारी इन्हीं रुपयों से कपड़े खरीदने वाला था जिसके लिए वह दिल्ली जा रहा था. इसके बाद व्यापारी ने जीआरपी में एफआईआर दर्ज करवाई.

शाहजहांपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई जहां उन्होंने मांग की कि रेलवे द्वारा ट्राउजर के नुकसान की भरपाई 400 रुपए की जाए. बता दें, व्यापारी ने रुपए ट्राउज़र में रखे थे जो सुबह चोरी के बाद फट गया था. इसके अलावा व्यापारी ने मांग की कि उसके एक लाख रुपए को भी रेलवे ब्याज समेत लौटाए.

 

Riya Kumari

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