नई दिल्ली: अगर आप 23 मई को बैंक में अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए जाने वाले हैं तो, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. खबर ये है की अब आपको 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए न तो किसी ID प्रूफ की जरुरत है और न ही किसी फॉर्म को भरने की, आप अपने 2000 के नोटों को तय लिमिट और समय सीमा के अनुसार बिना किसी ID प्रूफ के ही एक्सचेंज कर सकते हैं. बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक लेटर में इस बात की पुष्टि की है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ऑफिसियल नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है की अब किसी भी व्यक्ति को 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए अपना ID प्रूफ नहीं देना होगा न ही कोई फॉर्म भरने होंगे. आप अपने 2000 रुपये के नोटों को 20,000 रुपये तक के लिमिट में आसानी से एक्सचेंज करवा सकते हैं.
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एक सुविधा है कि वो अपने 2000 के नोटों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर (BCC) जाकर भी बदलवा सकते हैं. बस शर्त ये है की सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये की लिमिट तक ही आप 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मदद से ग्रामीण अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं या फिर आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं.
पूरे देश में RBI के कुल 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहीं 2000 के नोट इन क्षेत्रों (बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, चेन्नई, अहमदाबाद, बेलापुर, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कानपुर, जम्मू, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, नागपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और पटना) में बदले जा सकेंगे. RBI के आदेश पर 2000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया गया है यानी बैंक अब 2000 के नोट ग्राहकों को नहीं देंगे.
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