नई दिल्ली. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने कुलभूषण जाधव केस में अपना फैसला सुना दिया है. द हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने कुलूभषण जाधव मामले में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही उनकी फांसी की सजा के खिलाफ दायर भारत की अर्जी को मंजूर करते हुए पाकिस्तान के पक्ष को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आईसीजे ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तारी के बाद विएना संधि के अंतर्गत कांसुलर एक्सेस नहीं दिया है, जो कि उन्हें देना जरूरी है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला लिया है. कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बुधवार शाम आए फैसले से भारतीय फैंस में खुशी की लहर है. भारत के लोग इसे पाकिस्तान पर विजय के रूप में देख रहे हैं. हालांकि अभी तक आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा रद्द किए जाने पर फैसला नहीं सुनाया है. भारतीय फैंस कुलभूषण जाधव मामले में आए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं लोग इस मामले में भारत की ओर से पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
रवि कांत नाम के एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा है कि आईसीजे में भारत की बड़ी जीत हुई है. उन्हें कांसुलर एक्सेस दिया जाएगा. हरीश साल्वे और विदेश मंत्रालय की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद.
ट्विटर पर देव जोशी नाम के यूजर ने लिखा है कि पाकिस्तानी आईसीजे के 15 जजों के फैसले को समझ नहीं पा रहे है. पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है कि अंतराष्ट्रीय अदालत में उनकी जीत हुई है.
इन्होंने लिखा है कि आईसीजे में भी अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान, 16 में से 15 जज भारत के पक्ष में
एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारत की वैश्विक जीत है, पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा.
पाकिस्तान के एक शख्स ने ट्वीट किया है कि इस जजमेंट में भारत की बड़ी जीत हुई है और पाकिस्तान के वकीलों ने एक बार फिर हमें नीचा दिखाया है.
पाकिस्तान के झूठ पर भारत के लिए सत्यमेव जयते !
इन्होंने लिखा है कि बेचारे पाकिस्तानी big win for pakistan का रोना रो रहे हैं
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान का दावा था कि कुलभूषण बलूचिस्तान से जासूसी के आरोप में 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया. हालांकि भारत ने उन पर लगे जासूसी के आरोपों को खारिज किया. इसके बाद पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ भारत ने इस मामले की अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत, आईसीजे में शिकायत की.
भारत ने इसे विएना संधि और न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया था. फरवरी 2018 में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देने पर रोक लगा दी थी. कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और किसी भी भारतीय अधिकारी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.
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